India News (इंडिया न्यूज़), Mukhtar Ansari, वाराणसी: 1991 के अवधेश राय हत्याकांड में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को वाराणसी की एमपी विधायक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। फैसले के बाद अदालत परिसर और वाराणसी, मऊ सहित पूर्वांचल के कई जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विशेष अदालत ने 19 मई को बहस के बाद सुनवाई पूरी की, अपना आदेश सुरक्षित रखा और इसे देने के लिए 5 जून की तारीख तय की।
- 19 मई को बहस पूरी हुई
- 32 साल पुराना मामला
- अजय राय ने मामला दर्ज कराया था
3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अजय राय ने प्राथमिकी में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलीम को नामजद किया था।
एक मामले में हुआ था बरी
17 मई को गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद इलाके में हत्या के प्रयास की साजिश रचने के एक मामले में बरी कर दिया। 2009 में मीर हसन ने अंसारी के खिलाफ 120बी के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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