India News (इंडिया न्यूज), New Helmet Rules: उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने “हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं” अभियान शुरू किया है। इस नियम के तहत 4 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे वे बाइक चला रहे हों या पीछे बैठे हों। अगर कोई बिना हेलमेट के पाया गया तो उसका चालान किया जाएगा। साथ ही सभी दफ्तरों में निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई कर्मचारी बिना हेलमेट के आता है तो उसकी हाजिरी नहीं लगाई जाए।

कोर्ट के सख्त निर्देश

बता दें कि सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट कमेटी के चेयरमैन जस्टिस ए.एम. सप्रे ने परिवहन और पुलिस विभाग को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने निर्देशों में कहा है कि सड़क हादसों में सबसे ज्यादा प्रभावित बाइक सवार होते हैं, खासकर 35 साल तक की उम्र के युवा। इसे रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाए।

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सड़क सुरक्षा को लेकर नए नियम

1. हेलमेट और यातायात नियमों को लागू करने के लिए पुलिस और RTO विभाग जल्द ही संयुक्त अभियान चलाएंगे।

2. NHAI की सभी सड़कों पर लगे वेट-इन मोशन सिस्टम को ई-चालान पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

3. सभी हाईवे पर स्पीड कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे और CCTV लगाए जाएगा।

4. सड़क निर्माण से जुड़े विभागों को अपने क्षेत्र में ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित स्थान) की पहचान कर उनमें सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।

5. पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को विश्वकर्मा ऐप से जोड़ा जाएगा, ताकि ब्लैक स्पॉट की पहचान और सुधार का काम तेजी से हो सके।

6. ट्रैफिक नियमों का बेहतर तरीके से पालन कराने के लिए हर जिले में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनाए जाएगा।

7. सड़क सुरक्षा में लगे प्रवर्तन दल को इंटरसेप्टर वाहन, ब्रीथ एनालाइजर और अन्य आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा।

8. ओवरस्पीडिंग को रोकने के लिए गति सीमा उपकरणों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

9. स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा पर चर्चा आयोजित की जाएगी।