India News (इंडिया न्यूज), Noida Expressway New Traffic Rule: उत्तर प्रदेश के नोएडा एक्सप्रेसवे वाहन चलाने के वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में नोएडा एक्सप्रेसवे पर प्रशासन ने नए ट्रैफिक नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको 20 हजार रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोजाना करीब 5 लाख यात्री सफर करते हैं। एक्सप्रेसवे पर आए दिन वाहनों के खराब होने और चालक की लापरवाही की वजह से हजारों लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है।

जानें नए नियम, क्या अब जाम से मिलेगी राहत?

इसी को ध्यान में रखते हुए UP की नोएडा ट्रैफिक पुलिस सतर्क होती नजर आ रही है और अब चालान के नियमों में बदलाव कर रही है। नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। दरअसल, नोएडा एक्सप्रेसवे पर आए दिन वाहनों के खराब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर जाम से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है, हालांकि यह नियम सबसे पहले कमर्शियल वाहनों के लिए लाया गया है।

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वाहनों की वजह से यातायात पर असर

बता दें कि नए नियमों की जानकारी देते हुए DCP ट्रैफिक लाखन सिंह यादव ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिक संख्या के कारण यातायात प्रभावित होता है। इससे वाहनों की गति धीमी हो जाती है। खासकर जब पीक आवर्स टाइम होता हैं। अगर उस समय वाहन खराब हो जाते हैं तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान क्षेत्र घोषित किया गया है।

मिलेगी मदद, वाहन हो सकता है सीज, बढ़ेगी परेशानी

अचानक आने वाली समस्याओं का भी ध्यान रखा गया है। अगर किसी का वाहन सड़क पर खराब हो जाता है और वह मदद मांगता है तो उसका चालान नहीं काटा जाएगा। अगर वाहन खराब हो जाता है और कोई लापरवाही करता है और जाम के लिए जिम्मेदार होता है तो जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ अगर वाहन चालक के पास फिटनेस सर्टिफिकेट और दस्तावेज नहीं हैं तो पुलिस उस वाहन को सीज कर सकती है। अभी सिर्फ कमर्शियल वाहनों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। फरवरी की शुरुआत से ही इस नियम को लागू कर दिया गया है। शुरुआती 10 दिनों में करीब 50 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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देना होगा इतना जुर्माना

आपको बता दें कि यातायात पुलिस के अनुसार यह जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत लगाया जाएगा। इस अधिनियम में सड़क पर यातायात में बाधा डालने का प्रावधान है, जिसके तहत 5 हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।