India News UP(इंडिया न्यूज),CM Yogi Adityanath: यूपी के शहरी इलकों में स्थित कृषि की जमीन को लेकर योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब से शहरी क्षेत्रों की कृषि भूमि पर किसी भी तरह का आवासीय या व्यावसायिक निर्माण बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) लेना अनिवार्य होगा।
बिना अनुमति के हो रहे निर्माण को रोका जाए?
इस आदेश के तहत जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना अनुमति के हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए। इससे पहले 2022 में भी इस तरह का आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो सका था। अब इस बार सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि कृषि भूमि का उपयोग बिना अनुमति के अन्य कार्यों के लिए न हो सके।
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अवैध निर्माण को रोकने के उद्देश्य से लिया गया फैसला
यह फैसला तेजी से हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। प्राधिकरण का मानना है कि इस आदेश से भूमाफियाओं पर लगाम लगेगी और अवैध निर्माण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। अब जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को भी किसी भी निर्माण की अनुमति देने से पहले प्राधिकरण की एनओसी सुनिश्चित करनी होगी।