UP में सरकारी आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, अब ऐसे मिलेगा नया घर
PM Awas Yojna
India News (इंडिया न्यूज़),PM Awas Yojna : उत्तर प्रदेश में सरकारी योजना के तहत आवास पाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति अभियान को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत दिए जाने वाले आवास महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएं। साथ ही पुरुष मुखिया के नाम पर स्वीकृत आवासों में महिला मुखिया का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए।
पक्के आवास महिला मुखिया के नाम पर ही मिलेंगे
डिप्टी सीएम ने कहा है कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्के आवास महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत किए जाएं। महिला मुखिया के नाम पर आवास स्वीकृत करने के पीछे उद्देश्य यह है कि उनमें स्वामित्व का भाव आए और वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। यह भी कहा कि पुरुष के नाम स्वीकृत आवासों में महिला प्रधान का नाम अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आवास के सामने सहजन के पेड़, सोलर लाइट आदि लगाने की योजना बनाई जाए। लाभार्थियों का सर्वे 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाए।
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक विकास खंड की दो ग्राम पंचायतों में हर शुक्रवार को नियमित रूप से ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं गांव और गरीबों के पास जा रही है। ग्राम चौपाल के आयोजन से लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है, बल्कि गांव में ही समस्याओं का समाधान हो रहा है। आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि एक वर्ष में एक लाख 24 हजार से अधिक चौपाल लगाई गई हैं। जिसमें चार लाख 67 हजार से अधिक समस्याओं और मामलों का समाधान किया गया।
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत महिला मुखिया के नाम पर स्वीकृत आवासों का प्रतिशत 40.14 है तथा पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर स्वीकृत आवासों का प्रतिशत 51.74 है। इस प्रकार महिला मुखिया अथवा पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर कुल 91.87 प्रतिशत आवास स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत महिला मुखिया के नाम पर 29.25 प्रतिशत तथा पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर 37.78 प्रतिशत आवास स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार महिला मुखिया अथवा पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर कुल 67.03 प्रतिशत आवास स्वीकृत किये गये हैं।