India News(इंडिया न्यूज़),Rahul Gandhi Comment on Savarkar: वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अदालत से हाजिरी माफी तो मिल गई, लेकिन इसके साथ ही उन पर 200 रुपये का हर्जाना भी लगाया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने राहुल गांधी की अर्जी स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अप्रैल तय कर दी है।

राहुल गांधी ने कोर्ट में दी थी ये अर्जी

राहुल गांधी ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और पांच मार्च को एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आ रहा है, इसलिए वह इस सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकते। इस पर वादी नृपेंद्र पांडेय ने विरोध जताया, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राहुल गांधी को हाजिरी से राहत दे दी, हालांकि इसके बदले उन्हें 200 रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया।

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जानिए क्या है पूरा मामला

यह मामला 17 नवंबर 2022 का है, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में वीर सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। आरोप है कि राहुल ने सावरकर को अंग्रेजों का ‘पेंशनर’ और ‘माफी मांगने वाला’ बताया था, जिससे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ। इसी टिप्पणी के खिलाफ नृपेंद्र पांडेय ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अप्रैल को होगी, जहां राहुल गांधी को पेश होना पड़ सकता है।

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