India News (इंडिया न्यूज), Sambal Survey Report: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। सर्वे की रिपोर्ट सोमवार को कोर्ट में पेश की जा सकती है। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। पहले यह रिपोर्ट 29 नवंबर को पेश की जानी थी, लेकिन रिपोर्ट तैयार न होने पर अदालत से 10 दिन का समय लिया गया था। अब रिपोर्ट की पेशी में देरी हो रही है, और यह सोमवार को अदालत में पेश की जा सकती है।

चार और उपद्रवियों की गिरफ्तारी

इस हिंसा में शामिल चार और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों में अनस, सुफियान, तनवीर और शारिक नामक लोग शामिल हैं, जिन्हें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पकड़ा है। यह गिरफ्तारी संभल कोतवाली और नखासा पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों ने जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में अपनी भूमिका स्वीकार की है।

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उपद्रवियों ने छोड़े अपने घर

पुलिस ने हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया है। जांच में सामने आया है कि सैकड़ों उपद्रवियों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और इनकी तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। जानकारी मिल रही है कि इन आरोपियों में से कई दिल्ली में पनाह लेने गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस का सहारा भी लिया जा रहा है। पुलिस ने अब तक 400 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए हैं और 83 आरोपियों के नाम की जानकारी भी मिली है।

40 नामजद और 2750 अज्ञात आरोपी

इस बवाल के दौरान लूट, हत्या का प्रयास, बलवा और अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई हैं। इन एफआईआर में 40 नामजद आरोपी और 2750 अज्ञात आरोपी हैं। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है कि जिन आरोपियों ने गोली चलाई थी, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने विदेशी कारतूस और खोखे भी बरामद किए हैं, जिनकी जांच एक्सपर्ट से करवाई जाएगी।

मामले की हाईकोर्ट में याचिका दायर

इस बीच, जामा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहा था। 19 नवंबर को एक याचिका में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था।

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