krishna birthplace dispute: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही मस्जिद (विवादित परिसर) के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाओं की विचारणीयता के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए।
बता दें कि इससे पहले सर्वे से जुड़ा आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, जबकि शाही ईदगाह कमेटी ने सभी मामलों को मथुरा जिला अदालत से हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का विरोध किया है। इस मसले पर अब अगली सुनवाई 23 जनवरी 2024 को होगी।
क्या है मामला
बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले में हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दी थी।
वहीं ये याचिका भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य ने वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से दायर की थी। जिसमें दावा किया गया है कि उस मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मौजूद है और ऐसे कई निशान हैं जो साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है।
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