India News (इंडिया न्यूज),SP MLA Nahid Hasan: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कैराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। यह मामला 28 मार्च 2014 का है, जब सदर कोतवाली में उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।
कोर्ट ने जुर्माना भरने का दिया आदेश
शामली कोतवाली में तैनात पुलिस ने नाहिद हसन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171(6) के तहत मामला दर्ज किया था। यह केस पहले कैराना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा था, जिसे बाद में एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया। अदालत ने नाहिद हसन को 100 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यदि वे यह जुर्माना अदा नहीं करते, तो उन्हें एक महीने के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
छात्रा की ट्रक की चपेट में आने से मौत, गुस्साए लोगों ने हाइवे किया जाम
SP को लगा बड़ा झटका
नाहिद हसन की बहन इकरा हसन कैराना से लोकसभा सांसद हैं। उनके परिवार का राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। यह फैसला समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि हसन पहले भी कई विवादों में फंसे रहे हैं। यह मामला एक बार फिर से चुनावी माहौल में नेताओं द्वारा दिए जाने वाले विवादित बयानों पर सवाल खड़े करता है। अदालत ने अपने फैसले के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि भड़काऊ या आपत्तिजनक भाषणों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सजा के बाद इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। नाहिद हसन के जुर्माना भरने या जेल जाने को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है