India News (इंडिया न्यूज), UP CRIME NEWS: कानपुर की हाई प्रोफाइल आईआईटी छात्रा से रेप मामले में आरोपी पुलिस अफसर मोहसिन खान ने बड़ा आरोप लगाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने आरोप लगाया है कि छात्र पहले से शादीशुदा है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि छात्र ने मोहसिन खान की बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। इस पूरे मामले में अब मोहसिन खान की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है।

जानें क्या है पूरा मामला

कानपुर आईआईटी की छात्रा ने कानपुर में तैनात एसीपी मोहसिन खान पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक एसीपी मोहसिन खान आईआईटी से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। वहां उनकी एक रिसर्च स्कॉलर से नजदीकियां बढ़ीं। मोहसिन खान ने उसे प्यार में फंसाया और उसके साथ रेप किया। एसीपी के शादीशुदा होने और अन्य सच्चाई सामने आने पर पीड़िता ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से मामले की शिकायत की।
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एसआईटी टीम कर रही है मामले की जांच

पुलिस कमिश्नर के आदेश पर डीसीपी अंकिता शर्मा और एडीसीपी अर्चना सिंह सिविल ड्रेस में आईआईटी पहुंचीं। दोनों महिला अफसरों ने पूछताछ की तो आरोप सही पाए गए। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने एसीपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। इस मामले में एडीसीपी अर्चना सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित छात्रा पहले से शादीशुदा

अब इस मामले में मोहसिन खान के बचाव पक्ष के वकील गौरव दीक्षित ने बड़ा आरोप लगाया है। वकील का कहना है कि जानकारी के मुताबिक छात्रा पहले से शादीशुदा है। ऐसे में वह शादी का झूठा वादा करके उस पर रेप का आरोप कैसे लगा सकती है। वकील ने यह भी कहा कि छात्रा ने मोहसिन खान के घर जाकर उसकी पत्नी को धमकाया था कि वह उसकी नवजात बच्ची को मार डालेगी। बचाव पक्ष के वकील ने रेप के आरोपों से इनकार किया है।
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मोहसिन खान ने एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की

वकील गौरव दीक्षित का यह भी कहना है कि यह मामला आईआईटी की छात्रा और पुलिस अधिकारी के बीच का नहीं, बल्कि आईआईटी में शोध कर रहे दो छात्रों के बीच का है। फिलहाल एसीपी मोहसिन खान की ओर से एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।