India News (इंडिया न्यूज),UP Excise Policy 2025-26: उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में शराब प्रेमियों को अलग-अलग दुकानों पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नई आबकारी नीति के तहत देशी, विदेशी, बियर और वाइन एक ही दुकान पर उपलब्ध होगी। इस नई नीति के जरिए प्रदेश सरकार ने 2025-26 में 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछली बार के मुकाबले 4000 करोड़ रुपये ज्यादा है।
नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत शराब बिक्री की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब ई-लॉटरी सिस्टम से दुकानों के लाइसेंस जारी किए जाएंगे और पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी दो से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेगी।
दिल्ली में मौसम का पलटफेर, गर्मी का हो सकता है पारा हाई, जाने क्या है आज का वेदर अपडेट?
अधिक शराब खरीदने की सुविधा को भी किया आसान
नई नीति के तहत कंपोजिट दुकानों की अनुमति दी गई है, जहां एक ही स्थान पर देशी, विदेशी शराब और बियर मिलेंगी। हालांकि, मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन सक्षम स्तर से मंजूरी मिलने पर एयरपोर्ट, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम रिटेल दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके अलावा, अब विदेशी शराब 60 और 90 एमएल की बोतलों में भी उपलब्ध होगी। शराब में मिलावट रोकने के लिए देशी शराब को अब एसेप्टिक ब्रिज पैक में बेचा जाएगा। निजी उपयोग के लिए अधिक शराब खरीदने की सुविधा को भी आसान किया गया है, जिसके लिए 11 हजार रुपये की सालाना फीस और इतनी ही राशि सिक्योरिटी के रूप में देनी होगी। यह लाइसेंस उन्हीं को मिलेगा जो लगातार तीन साल से आयकर जमा कर रहे हैं और आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं।