इंडिया न्यूज, लखनऊ:

UP Gangrape Case गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन मंत्री रहे Gayatri Prasad Prajapati को अदालत ने दोषी करार दिया है। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने उन्हें सामूहिक दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट के अपराध का दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर सुने जाने के लिए सभी आरोपियों को 12 नवंबर के लिए अदालत ने जेल से तलब किया है। वहीं दूसरी ओर अदालत ने इसी मामले में अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल एवं रुपेश्वर उर्फ रुपेश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था।

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UP Gangrape Case जानिए अभियोजन पक्ष के वकील का तर्क

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सच्चिदानंद राय एवं विशेष अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ला ने कहा, चित्रकूट निवासी पीड़िता ने 18 फरवरी 2017 को राजधानी के गौतम पल्ली थाने पर शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि सभी आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया।

UP Gangrape Case नौकरी दिलाने के बहाने महिला को लखनऊ बुलाया था

आरोप है कि खनन का कार्य और नौकरी दिलाने के लिए आरोपियों ने महिला को लखनऊ बुलाया। इसके बाद अलग-अलग जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला का आरोप है कि उसके द्वारा घटना की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक से भी की गई थी लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी। उस पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश हुआ था।

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