India News (इंडिया न्यूज़),UP Government: उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर स्टांप शुल्क में छूट बढ़ाने जा रही है। अब महिला के नाम पर पंजीकृत एक करोड़ तक की संपत्ति पर स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टांप शुल्क एवं न्यायालय पंजीयन विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। उम्मीद है कि अगली कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल जाएगी।
Yogi सरकार का गजब फैसला
अभी तक लागू व्यवस्था में 90 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 7 प्रतिशत और 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 6 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगता है, जिससे महिलाओं को ₹10,000 तक की छूट मिलती है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक और फैसला लेने जा रही है।
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अब एक करोड़ की संपत्ति पर एक प्रतिशत तक की स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव में महिला के नाम पर एक करोड़ तक की संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क 6 प्रतिशत लगेगा। इससे करीब एक लाख रुपये का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन विभाग ने महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्ति में दी जाने वाली नई छूट के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। उच्च स्तर पर इस पर सहमति भी बन गई है। उम्मीद है कि योगी सरकार की अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल जाएगी।