India News (इंडिया न्यूज),UP News: उत्तर प्रदेश के गोंडा की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 110000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने एक समाचार एजेंसी को यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक, जिले में एक युवक की हत्या के बाद मंगलवार को यह फैसला सुनाया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि मामला 6 फरवरी 2020 का है। कटरा बाजार इलाके में मुकेश नाम के शख्स ने भीम सिंह की गला रेतकर हत्या कर दी थी।

2020 में कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट

जिसके बाद पूरे मामले को लेकर कटरा बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में मुकेश नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया था। जांच पूरी करने के बाद 19 मार्च 2020 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

UP या दिल्ली किस राज्य के CM को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की निगरानी में चले मुकदमे में दोनों पक्षों के साक्ष्य और गवाहों की गवाही शामिल थी। मामले की समीक्षा के बाद न्यायाधीश ने मंगलवार को मुकेश (35) को अपराध का दोषी पाया और उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई।

हार्ट में ब्लॉकेज होने के ये हैं 2 सबसे बड़ी निशानी