India News (इंडिया न्यूज),UP News:  मुख्तार अंसारी के बेटे सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर आज बुधवार (18 दिसंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गईं, इस सुनवाई के पूरा होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट का फैसला अब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, कोर्ट का फैसला आज देर रात या कल आ सकता है। आज की सुनवाई में लंच से पहले अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपनी दलीलें पेश कीं।

वहीं दोपहर में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा। चैंबर में हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। जमानत याचिका पर यूपी सरकार ने पहले ही अपना जवाब दाखिल कर दिया था। अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने भी यूपी सरकार के जवाब पर अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया था। चित्रकूट के कर्वी थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी

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बता दें कि 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के कर्वी थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अवैध मुलाकात और जेल कर्मियों को धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 4 सप्ताह के भीतर जमानत याचिका पर फैसला लेने का निर्देश दिया था।

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पहले के मामलों में मिल चुकी है जमानत

अब्बास अंसारी को इस मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। अगर इस मामले में उसे जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर भी आ सकता है। मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में हुई।

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