India News (इंडिया न्यूज़),UP Politics: भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान अपने भाषण में सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख तय करते हुए राहुल गांधी को कोर्ट में तलब किया है।

नृपेंद्र पांडेय की ओर से कोर्ट में दी गई दलील

वादी नृपेंद्र पांडेय की ओर से कोर्ट में दी गई दलील में कहा गया कि 12 नवंबर 2022 को एक न्यूज चैनल पर प्रसारित राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी जुड़े हुए भारत को फिर से जोड़ने की बात करते हुए पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत 17 नवंबर को महाराष्ट्र के अकोला में समाज में वैमनस्य और नफरत फैलाने की नीयत से सार्वजनिक मंच से भारतीय इतिहास और राष्ट्रवादी विचारधारा के महानायक सावरकर की अभद्र आलोचना की और देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया।

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सावरकर का अपमान राष्ट्र का अपमान- याचिका

पत्रकार वार्ता के दौरान सभी समाचार विक्रेताओं को सबसे पहले आमंत्रण पत्र भेजा गया था, जो इस बात का प्रमाण है कि सावरकर के योजनाबद्ध तरीकों से पत्र तैयार किया गया था। जबकि महात्मा गांधी ने सावरकर को देशभक्त बताया था। याचिका में कहा गया कि सावरकर का अपमान राष्ट्र का अपमान है। याचिका को अदालत ने परिवाद के रूप में दर्ज किया था।

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बयान जारी करने के आरोप में तलब

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कांग्रेस के डेमोक्रेट नेता राहुल गांधी को धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास और भाषा आदि के आधार पर अलग-अलग समाजों के बीच शत्रुता बढ़ाने और एकजुटता के साथ वर्ग या समुदाय के लोगों को बताया। दूसरे वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाने के इरादे से बयान जारी करने के आरोप में तलब किया जाता है।

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