India News (इंडिया न्यूज), UP Rent Agreement Act: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संपत्ति सुरक्षा को लेकर सख्त प्रावधान करने की तैयारी कर ली है। इस प्रावधान के तहत अब रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें कि जल्द ही यह प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। लोगों में रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टांप ड्यूटी को बेहद कम रखने की सिफारिश की गई है। इस प्रस्ताव के तहत एक साल के रेंट एग्रीमेंट के लिए स्टांप ड्यूटी 500 रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक होगी।

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इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी देते हुए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन से मकान मालिकों और किराएदारों से जुड़े विवाद कम होंगे और किराए पर दी गई संपत्ति सुरक्षित रहेगी। अभी तक किराए और अवधि के हिसाब से स्टांप ड्यूटी तय होती है। इसके तहत अब लीज रजिस्टर होने के बाद दोनों पक्षों के हितों की रक्षा होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद कानूनी वैधता एग्रीमेंट में लिखी शर्तों के मुताबिक होगी।

रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री मिलेगा बढ़ावा

बता दें कि इससे पहले रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी अधिक होने की वजह से कम लोग इसकी रजिस्ट्री करवा पाते थे और अधिकतर लोग 100 रुपये के स्टांप पर किराया तय कर देते हैं, जिसका कोई कानूनी दावा नहीं होता, तो वहीं एक आंकड़े के अनुसार पिछले 1 साल में मात्र 86 हजार लोगों ने अपनी संपत्ति का रेंट एग्रीमेंट करवाया है, जबकि प्रदेश में लाखों लोगों ने अपने मकान और संपत्ति को किराए पर दे रखा है। नए नियम के तहत रेंट एग्रीमेंट के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। इसका एक तय प्रारूप होगा, जिसे प्रिंट करके या अपने पास सेव करके रख सकते हैं। इस प्रारूप पर स्टांप लगाने के बाद इसे कानूनी मान्यता मिल जाएगी, जिसके आधार पर दोनों पक्षों की ओर से दावा किया जा सकेगा।

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आपको बता दें कि नए एग्रीमेंट एक्ट का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इस प्रस्ताव में एक साल तक के रेंट एग्रीमेंट पर किराए पर 2% स्टांप ड्यूटी रखने का प्रावधान है। इसके साथ ही 2 लाख रुपये तक के किराये पर सिर्फ 500 रुपये, 5 लाख रुपये तक के किराये पर 5000 रुपये और 1 करोड़ रुपये तक के किराये पर 20 हजार रुपये स्टांप ड्यूटी लेने की योजना है।