India News (इंडिया न्यूज), Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक महिला के साथ उसके ससुरालवालों ने जुल्म की सारी हदों को पार कर दिया। पीड़िया ने पुलिस में पति, देवर सहित ससुरालवालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया हैं। पीड़िया की शिकायत पर पुलिस ने ससुर, सास,पति, देवर और ननद के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी।

इस मामले में एक अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोप सही पाए जाने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि मामला भावरकोल थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां की रहने वाली एक महिला की शादी उसी थाना क्षेत्र के एक दूसरे गांव में कमलेश यादव के साथ 3 मई 2022 को हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी।

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पीड़िता के मुताबिक, शादी के 1 महीने तक तो वैवाहिक संबंध ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद से आए दिन पति ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, 13 मई 2025 को मारपीट कर घर से भी निकाल दिया।

ननद करते थे मारपीट

पीड़ित महिला ने आगे बताया कि पति के अलावा उसकी ननद भी उसके साथ मारपीट करती थी। मामला पुलिस तक पहुंचा। इसके बाद आपसी समझौता करने के बाद पति उसे अपने घर लेकर आया।  पीड़िता के मुताबिक, पति उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए लगातार मारपीट करने लगा। इतना ही नहीं पति उसके साथ अभद्र भाषाओं का भी प्रयोग करता था।

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पीड़ित महिला ने आगे बताया कि पति के साथ रिश्ता ठीक नहीं होने का फायदा उसका देवर अखिलेश यादव भी उठाता था। आए दिन उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाने लगा। साथ ही देवर की ओर से जबरदस्ती संबंध बनाने का भी प्रयास किया गया। पीड़िता ने बताया कि पिता जब 2022 में रिटायर हुए तो सास-ससुर, देवर और पति रिटायरमेंट का पैसा मांगने लगे। विरोध किया तो दो-तीन दिन तक भूखे रखने लगे। कभी-कभी भोजन देते भी थे तो वो भी फेंककर। इसी दौरान आकर कोई खाने में थूक देता था।

पुलिस ने दर्ज किया केस

महिला ने पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पिता ने 9 लाख कैश सहित कुल 16 लाख रुपये दहेज में दिए थे। इसके बाद भी लगातार उसे परेशान किया जा रहा था। पीड़िता की शिकायत पर भाबरकोल पुलिस ने धारा 115(2), 352, 75(2),85 और दहेज बंद अधिनियम 1961 के तहत धारा 3 और धारा 4 के तहत विवाहिता के ससुर, सास ,पति, देवर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।