India News (इंडिया न्यूज), Uttar Pradesh Liquor Shop 2025: अगर आपका भी शराब की दुकान खोलने का प्लान बना रहे है तो यह खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। आबकारी विभाग ने आवेदन की अंतिम डेट को बढ़ा दिया है। पहले आप 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते थे, अब इसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। इसका मतलब आवेदन करने के लिए आपको एक दिन और मिल गया है।

आवेदकों को राहत को मिली बड़ी राहत

शराब की दुकानों के आवेदन से UP के आबकारी विभाग को बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब तक 3.65 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। दुकानों का आवंटन 6 मार्च को ई-लॉटरी के जरिए किया जाएगा। ई-लॉटरी 6 मार्च को खोली जाएगी। UP आबकारी विभाग ने आखिरी वक्त में यह फैसला लिया है। आबकारी विभाग के इस फैसले से इच्छुक आवेदकों को बड़ी राहत मिली है जो किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं पाए हैं।

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शराब की दुकानों के आवेदन से उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग को बड़ा फायदा होने वाला है। अब तक आबकारी विभाग को प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1,987 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। एक दिन समय सीमा बढ़ने से प्रोसेसिंग फीस का आंकड़ा 2 हजार करोड़ के पार जा सकता है। प्रोसेसिंग फीस के रूप में जमा की गई धनराशि किसी भी हालत में आवेदक को वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन

नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में 27,308 दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने केवल ऑनलाइन आवेदन करने का नियम बनाया है। ताकि अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सकें। दरअसल, देशी शराब, मॉडल शॉप और भांग की खुदरा दुकानों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं।

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

आपको बता दें कि अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। फिर पेज पर जाकर रजिस्टर करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन पूरा करने के बाद आवेदन की रसीद लें। 6 मार्च को ई-लॉटरी के जरिए आवंटन का इंतजार करें।