इंडिया न्यूज़, (Uttar Pradesh) Gyanvapi Masjid Updates : सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण में हस्तक्षेप करने से परहेज करने के कुछ दिनों बाद, वाराणसी के जिला न्यायाधीश सोमवार यानि आज मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सर्वेक्षण पर मस्जिद प्रबंधन समिति की आपत्तियों पर फैसला करने के लिए हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा वाराणसी के सिविल जज से जिला जज को दायर किए गए मुकदमे को स्थानांतरित कर दिया। इसमें कहा गया कि पूजा स्थल अधिनियम द्वारा किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
वाराणसी सिविल कोर्ट ने सर्वेक्षण के दिए थे आदेश
वाराणसी सिविल कोर्ट ने अप्रैल में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे, एक हिंदू मंदिर, मां श्रृंगार गौरी स्थल पर दैनिक प्रार्थना और पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच महिलाओं द्वारा सूट पर सर्वेक्षण का आदेश दिया था।
सुभाष नंदन चतुर्वेदी, जो हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक हैं, ने कहा कि मामले से संबंधित सभी फाइलें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में स्थानांतरित कर दी गईं।
जानिए क्या है मामला
गौरतलब है कि दिल्ली की पांच महिलाओं की ओर से आठ अप्रैल को मां शृंगार गौरी के दैनिक पूजन व दर्शन और अन्य विग्रहों को संरक्षित करने के लिए याचिका दायर की गई है। इसके बाद अजय कुमार मिश्र को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर दस मई तक अदालत में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया था। छह मई को कमीशन की कार्यवाही शुरू तो हुई पर पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद अगले दिन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग कर दी।
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