CM Yogi के काफिले में वकील की पिटाई: हाईकोर्ट ने मेलाधिकारी से मांगा जवाब, विवाद गहराया
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India News (इंडिया न्यूज़),Uttar Pradesh News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज महाकुंभ दौरे के दौरान वकीलों और पुलिस के बीच झड़प के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्र याचिका पर जनहित याचिका दर्ज कर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और महाकुंभ मेला अधिकारी से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सड़कों पर अनावश्यक बैरिकेडिंग को लेकर नाराजगी जताई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
मामले की सुनवाई जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच में हुई। दरअसल, 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज महाकुंभ के दौरे पर थे, सीएम के दौरे के चलते पुलिस ने हिंदू हॉस्टल चौराहे पर ट्रैफिक रोक दिया था। मंगलवार यानी 4 फरवरी को अधिवक्ता को हाईकोर्ट जाना था। रास्ता रोकने को लेकर अधिवक्ता और पुलिस के बीच विवाद हो गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता की पिटाई कर दी।
मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग की
इस मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका भेजी थी, उन्होंने जनहित याचिका दायर कर मुख्य न्यायाधीश से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। गुरुवार सुबह 6 फरवरी को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कोर्ट में इसका जिक्र किया। कोर्ट ने बार एसोसिएशन से हलफनामा दाखिल करने को कहा, वहीं अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को भी उपस्थित रहने को कहा है।
दरअसल, जब सीएम योगी सर्किट हाउस से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तो रास्ते में पड़ने वाले सभी चौराहों पर बैरिकेडिंग कर यातायात रोक दिया गया था। हिंदू हॉस्टल चौराहे पर एक वकील ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, तो मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने वकील की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि, इस घटना के बाद अधिवक्ता एकजुट हो गए और विरोध प्रदर्शन किया।