India News (इंडिया न्यूज), Yogi government Agriculture Equipment Subsidy: डबल इंजन की सरकार किसानों के उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में अनेक कार्य और योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी पाने का अवसर दिया जा रहा है। योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की तमाम योजनाओं के तहत किसानों को कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, कस्टम हायरिंग के लिए हाईटेक हब, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना आदि पर सब्सिडी पाने का अवसर प्रदान कर रही है। इसके लिए किसान 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे।
www.agriculture.up.gov.in पर करना होगा अप्लाई
कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर ‘उपकरणों पर अनुदान हेतु बुकिंग’ लिंक पर क्लिक करना होगा। कृषि विभाग के नव विकसित दर्शन पोर्टल की वेबसाइट http://agridarshan.up.gov.in पर उपकरण बुकिंग प्रारंभ लिंक पर क्लिक करके कृषि ड्रोन (कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन) एवं कस्टम हायरिंग सेंटर (इन-सीटू) हेतु बुकिंग-आवेदन विकास खंडवार ऑनलाइन किया जा सकेगा। नवीन पोर्टल पर बुकिंग के लिए किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।
सरकार ने की है अनुदान की व्यवस्था
10 हजार से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदन के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो यंत्रों पर अनुदान मान्य होगा। कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत, 10 लाख लागत के कस्टम हायरिंग सेंटर प्रोजेक्ट पर 40 लाख का अनुदान, 100 लाख लागत के कस्टम हायरिंग के लिए हाईटेक हब प्रोजेक्ट पर 40 लाख का अनुदान का प्रावधान है। 10 लाख लागत के फार्म मशीनरी बैंक प्रोजेक्ट और कस्टम हायरिंग सेंटर (इन-सीटू स्कीम) प्रोजेक्ट (लागत 30 लाख) पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
कृषि ड्रोन और सहायक उपकरणों के लिए कृषि स्नातकों (एग्री जंक्शन) और ग्रामीण उद्यमियों को कृषि ड्रोन और उनके सहायक उपकरणों की खरीद पर उपकरण के मूल्य का 50 प्रतिशत और अधिकतम पांच लाख (जो भी कम हो) देय होगा। कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरणों की खरीद पर एफपीओ को उपकरण के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम चार लाख (जो भी कम हो) देय होगा।
2500 रुपए देनी होगी बुकिंग राशि
10 हजार से एक लाख तक की सब्सिडी वाले कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग राशि 2500 रुपए होगी, जबकि एक लाख से अधिक सब्सिडी वाले कृषि यंत्रों के लिए यह राशि पांच हजार रुपए होगी। किसानों को आवेदन के समय प्रत्येक यंत्र के लिए बुकिंग राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी। लक्ष्य प्राप्त न करने वाले और ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी।
इस दिन तक आवेदन कर सकेंगे किसान
- इच्छुक लाभार्थी/किसान 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्य के अनुसार लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
- ई-लाटरी प्रणाली में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किये जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य के 50 प्रतिशत तक की क्रमिक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। लाभार्थियों के चयन/बुकिंग टोकन की पुष्टि की तिथि से कृषि यंत्र क्रय करने तथा यंत्र की क्रय रसीद, फोटो एवं क्रमांक तथा सम्बन्धित दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु 30 दिन का समय दिया जायेगा तथा कस्टम हायरिंग सेन्टर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु अधिकतम 45 दिन का समय दिया जायेगा।
- निर्धारित मानक की मशीनें upyantratracking.in पर पंजीकृत मशीन निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई किसी भी सूची से खरीदी जा सकती हैं।
- ई-लॉटरी के लिए स्थान, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जिला उप कृषि निदेशक द्वारा प्रदान की जाएगी।