India News (इंडिया न्यूज),Madrasa Act Amendment: UP की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसा अधिनियम 2004 में संशोधन करने का निर्णय किया है। इसके तहत मदरसों में 12वीं के बाद मिलने वाली फाजिल (स्नातक) कामिल (पोस्ट ग्रेजुएट ) की डिग्रियों को अधिनियम के दायरे से बाहर होगी । जो मदरसे 12वीं क्लास से आगे कामिल और फाजिल का प्रमाणपत्र देने देंगे उनको मान्यता नहीं मिलेगी । शासन की ओर से इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं
आपको बता दें कि दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पलटते हुए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए कहा कि मदरसा अधिनियम के सभी प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी साफ स्पष्ट किया कि मदरसों में मदरसा अधिनियम और नियमावली सिर्फ 12 वीं क्लास तक ही सीमित रहेगी।
प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट के आदेश से बिलकुल साफ है कि मदरसों से फाजिल और कामिल की डिग्रियां नहीं दी जा सकती, इन डिग्रियों की मान्यता अब केवल यूनिवर्सिटी द्वारा ही दी जा सकती है। जिसके बाद अब UP सरकार की ओर से भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। शासन की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद बहुत जल्द ही मदरसा अधिनियम में संशोधन हो सकता है।