India News (इंडिया न्यूज़),UP Liquor Policy: UP सरकार ने शराब की बिक्री में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के नया नियम बनाया है। जिसके तहत आबकारी आयुक्त ने शहर की सभी शराब की दुकानों को UPI ID/क्यूआर कोड से ग्राहकों को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर किसी विक्रेता ने खरीददार से डिजिटल पेमेंट लेने से मना किया तो दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिकायत करने के लिए टोलफ्री नम्बर और व्हाट्सअप की सुविधा भी दी जाएगी।

पॉश मशीन उपलब्ध करवाई गई

आपको बता दें कि आबकारी आयुक्त डा आर्दश सिंह ने कहा कि प्रदेश में शराब के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब उचित एवं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सभी शराब की दुकानों पर अनिवार्य रूप से पॉश मशीन से स्कैन कर किये जाने के आदेश दिए गए हैं, जहां ये मशीन नहीं थी उन दुकानों में पॉश मशीन उपलब्ध करवाई गई है।

मैसेज भेजकर शिकायत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुक्त ने कहा कि उपभोक्ता बीयर खरीदते समय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विक्रेता द्वारा बीयर की बोतल/कैन को स्कैन करने के पश्चात् ही बिक्री जा रही है। यदि बोतल/कैन पर मुद्रित निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बीयर की बिक्री की जा रही है, तो तुंरत इसकी सूचना Toll Free नम्बर 14405 पर की जा सकती है या Whatsapp Number 9454466004 पर मैसेज भेजकर शिकायत की जा सकती है।

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