India News (इंडिया न्यूज), UP News: देश में सभी के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए भारत में दिनों दिन सख्त कानून लागू किए जा रहे हैं। इसी के चलते अब से अगर किसी भी व्यक्ति के मोबाइल फोन में कोई भी अश्लील सामग्री पाई जाती है। तो उन्हें भारतीय कानून के तहत कड़ी सजा दी जा सकती है।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और स्टोर करना..
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि पॉक्सो एक्ट और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और स्टोर करना अपराध है। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया।
कोई व्यक्ति अश्लील वीडियो या फोटो…
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कर दिया कि किसी भी तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके दोषियों को 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, उसे फोन या लैपटॉप में रखना पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत गंभीर अपराध है अगर कोई व्यक्ति अश्लील वीडियो या फोटो देखता है, डाउनलोड करता है या फैलाता है तो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सजा हो सकती है। इसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
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