India News (इंडिया न्यूज), Uttarakhand News: उत्तराखंड में ऊर्जा निगम की लापरवाही के कारण वर्षों से बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिल थमाए जा रहे थे। बिना रीडिंग के भेजे गए भारी-भरकम बिलों से परेशान उपभोक्ताओं ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद तीन बड़े मामलों में बिल माफ किए गए। इनमें सेएक उपभोक्ता के 13 साल और दूसरे के 10 साल के बिल निरस्त कर दिए गए।

गलत बिलिंग और मीटर की गड़बड़ी से उपभोक्ता परेशान

1. 13 साल पुराने बिल हुए माफ

ग्राम डाडा देसऊ कालसी निवासी नुप्पा राम को बिना रीडिंग के नवंबर 2020 से जनवरी 2023 तक बिल जारी किए गए, जिसे उन्होंने जमा भी कराया। इसके बाद फिर 87 दिनों का बिना रीडिंग का बिल मिला। शिकायत के बाद जांच हुई, तो पाया गया कि मीटर 250% तेज चल रहा है। मंच ने अगस्त 2010 से जनवरी 2023 तक के 74 बिल माफ कर दिए। अब सिर्फ फिक्स चार्ज वसूला जाएगा और आगे के बिल औसत रीडिंग के आधार पर जारी होंगे।

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2. 70 हजार का बिल बना परेशानी

ग्राम सिमोंग कोटी कालसी निवासी कुंवर सिंह ने 9 जनवरी 2024 को शिकायत की कि उनका मीटर तेज चल रहा है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और 31 अगस्त 2024 को 70 हजार रुपये का बिल जारी कर दिया गया। जब दोबारा 24 अगस्त 2024 को शिकायत की, तो बिल को 45,435 रुपये किया गया। उपभोक्ता मंच ने अप्रैल 2014 से फरवरी 2024 तक के 52 बिल माफ कर दिए और सिर्फ फिक्स चार्ज लेने के निर्देश दिए।

3. होटल मालिक को लगातार गलत बिल

कौलागढ़ रोड, देहरादून निवासी राजकुमार भाटिया के होटल में 5 किलोवाट से अधिक लोड होने के बावजूद बिना रीडिंग के बिल भेजे जाते रहे। नियम के अनुसार, ऐसे उपभोक्ताओं का MRI (मीटर रीडिंग इंस्पेक्शन) करके ही बिल जारी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खराब मीटर भी बदला नहीं गया, जिसके चलते मंच ने मई 2023 से दिसंबर 2023 तक के 8 बिल निरस्त कर दिए।

ऊर्जा निगम के निदेशक ऑपरेशन मदनराम आर्य ने कहा कि इन सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी और जहां आवश्यक होगा, वहां अपील की जाएगी। उन्होंने डिवीजनों को निर्देश दिया है कि बिना रीडिंग या IDF (मीटर डेटा उपलब्ध नहीं) के बिल जारी न किए जाएं। अब शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग सुनिश्चित करने के बाद ही बिल जारी होंगे।

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