India News (इंडिया न्यूज), Uttarakhand Government: उत्तराखंड सरकार ने लिव-इन रिश्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिनके तहत अब लिव-इन रिश्तों की शादी का पंजीकरण और वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। यह कदम राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना है।

क्या है ये प्रशिक्षण कार्यक्रम?

उत्तराखंड सरकार ने अधिकारियों को UCC पोर्टल से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण में एसडीएम के नेतृत्व में 14 अधिकारियों ने भाग लिया, और यह कार्यक्रम 20 जनवरी तक चलेगा। पोर्टल में तीन मुख्य उपयोगकर्ता श्रेणियां हैं – नागरिक, सेवा केंद्र कर्मचारी और अधिकारी। पोर्टल के माध्यम से विवाह, तलाक, लिव-इन संबंधों का पंजीकरण, और अन्य कानूनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

लिव-इन रिलेशनशिप के नए कानून

UCC पोर्टल के तहत लिव-इन रिश्तों का पंजीकरण और वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है, ताकि इस संबंध की वैधता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, यदि कोई तीसरा व्यक्ति विवाह या लिव-इन संबंध पर आपत्ति जताता है, तो वह शिकायत के माध्यम से इसे दर्ज करवा सकता है। शिकायतों की सत्यता की जांच करने का कार्य उप-पंजीयक को सौंपा गया है, ताकि गलत सूचनाओं से बचा जा सके।

26 जनवरी से कानून होगा लागू

उत्तराखंड सरकार की यह पहल नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 26 जनवरी से इस कानून के लागू होने की योजना है, और इसके बाद राज्य में लिव-इन संबंधों को कानूनी मान्यता मिलने के साथ-साथ पारदर्शिता और स्पष्टता भी बढ़ेगी।