कमर्शियल वाहनों को लेकर बदल जाएगा ये नियम, उत्तराखंड में CM धामी की क्या है नई तैयारी
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India News (इंडिया न्यूज़),uttarakhand latest news: उत्तराखंड में कमर्शियल वाहनों की मॉडल लिमिट जल्द तय हो सकती है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने सात फरवरी को मुख्यालय में बैठक बुलाई है, जिसमें पंजीकृत परिवहन संगठनों और यूनियनों के दो-दो पदाधिकारी भी शामिल होंगे। दरअसल, वाहनों की आयु सीमा तय करने के अधिकार पर रोक लगने के बाद अब उत्तराखंड परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के मॉडल की समय सीमा लागू करने जा रहा है।
तय समय तक ही वाहनों को परमिट जाएंगे दिए
इसके मुताबिक, तय समय तक ही वाहनों को परमिट दिए जाएंगे। इसके बाद वाहन स्वामी को अपना वाहन उस रूट से हटाना होगा। वाहन स्वामी चाहे तो दूसरे रूट के लिए आवेदन कर सकता है। इसे लेकर मुख्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित की गई है, जिसने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। आरटीओ-प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि सात फरवरी को परिवहन मुख्यालय में बैठक होनी है।
इस दौरान परिवहन यूनियनों और संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इसके तहत डीजल से चलने वाले ऑटो की आयु सीमा दस साल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो की आयु सीमा 12 साल तय की गई थी। बाकी कमर्शियल वाहनों की आयु सीमा भी तय की गई थी। लेकिन, 2018 में कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि राज्य सरकार के पास आयु सीमा तय करने का अधिकार नहीं था।